Amended last on 27-MAR-2026, 04:11 PM IST

 

Advance against CONSAM employees Retirement, Disability or Death Funds [CRDDF]

 

🔗CRDDF envisagement letter

🔗Board resolution (permanent)

🔗Loan application format

🔗Agreement format

🔗CONSAM wits ticket [CWT] Format

 


उक्त के आलोक में Advance हेतु आवेदन हेतु निम्नलिखित SOP निर्गत किया जाता है:

 

1.         पात्रता (Eligibility): उक्त Advance हेतु केवल वे व्यक्ति पात्र होंगे, जो कंपनी से किसी न किसी रूप में (कर्मचारी/कॉन्ट्रैक्टर) न्यूनतम 5 वर्षों या उससे अधिक अवधि से जुड़े हों.

2.         सेवा की प्रकृति: आवेदक का कंपनी में पूर्णकालिक (Full-time) कर्मचारी होना अनिवार्य होगा.

3.         विशेष परिस्थितियाँ: ऐसी स्थिति में, जहाँ कंपनी द्वारा स्वीकृत सीमा से अधिक ऋण पूर्व में उपभोग कर लिया गया हो, जिसके कारण आवेदक अतिरिक्त ऋण प्राप्ति हेतु अयोग्य हो गया हो, और इसके उपरांत भी उसकी अत्यावश्यक वित्तीय आवश्यकताएँ अपूर्ण रह गई हों, तब इस Advance पर विचार किया जा सकता है.

4.         कंपनी हित: आवेदक द्वारा कंपनी को दीर्घकालिक लाभ पहुँचाने के स्पष्ट एवं प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध होने चाहिए.

5.         स्वीकृति प्राधिकरण (Sanctioning Authority): यह Advance किसी कर्मचारी का अधिकार (Right) नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक प्रकरण में गहन समीक्षा के उपरांत ही ग्रुप के प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा स्वीकृत (Sanction) किया जाएगा.

6.         इस प्रकार यदि उपरोक्त के आलोक में पात्रता बन रही हो तब निम्नलिखित प्रकारिया अपनाई जानी है:

6.1.    समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह प्रबंध निदेशक से प्रत्यक्ष रूप से मिल कर अपनी समस्या बताएं.

6.2.    यदि अनुमोदन मिलता हो तब इस लिंक पर दी गई आवेदन एवं इस लिंक पर दी गई अग्रीमेंट को प्रत्यक्ष रूप से समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह प्रबंध निदेशक को समर्पित करें.

6.3.    तत्पश्चात CEO’s Cell के द्वारा उक्त आवेदन एवं अग्रीमेंट की Original को संहारित की जाएगी एवं उक्त की स्कैन को इस लिंक पर उपलब्ध फॉर्मेट में बनाए गए CONSAM wits ticket पर उपलब्ध कराया जाएगा.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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